चिरैयाकोट में नाबालिग से छेड़खानी में तीन साल की सजा
22 Aug 2024
- 30 हजार जुर्माना भी लगा
चिरैयाकोट (मऊ) : सात वर्ष पूर्व चिरैयाकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी करने, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुरुवार को पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने नेवादा निवासी आरोपी संजय को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामला 27 जून 2017 का है।
घर में घुसकर की थी छेड़खानी
वादी का आरोप है कि आरोपी नेवादा निवासी संजय उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ किया था। शोर मचाने पर गाली देते हुए मारपीट भी की और धमकी देते हुए छत से भाग गया था। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। वहीं, अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा, रामचंद्र चौहान ने पांच गवाहों को अदालत में प्रस्तुत कराकर अभियोजन के कथानक को संदेह से परे साबित कराया।
जुर्माना जमा होने पर पीड़िता को मिलेगा दस हजार
दोषी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ किए गए कृत्य को अक्षम्य बताते हुए कठोर दण्ड की सिफारिश की। बचाव पक्ष से भी दो गवाहों को प्रस्तुत किया गया। अवयस्कों को लैंगिक अपराध से संरक्षण प्रदान करने के पॉक्सो मामलों के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी संजय को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। वहीं, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया। जुर्माना जमा होने पर जमा धनराशि में से दस हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया। जान से मारने की धमकी देने के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा, घर में घुसने के अपराध में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ दस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।