मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की जमीन होगी कुर्क 

22 Jun 2022

-गाजीपुर के शेखपुर में है 235 एयर जमीन, वर्तमान कीमत पौने चार करोड़
-डीएम न्यायालय ने माना आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से खरीदी जमीन
-दक्षिण टोला में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई 

बुलंद आवाज ब्यूरो
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मऊ :
बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त करने के बाद प्रशासन ने अब उनके कुनबे की अवैध ढंग से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार करना शुरु कर दिया है। डीएम न्यायालय ने मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की पौने चार करोड़ की जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किया। यह जमीन 235 एयर है और गाजीपुर के शेखपुर में स्थित है। डीएम न्यायालय ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध धन से उस जमीन को बनाया जाना माना है। कलेक्टर अरुण कुमार ने यह कार्रवाई दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत की। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने डीएम के आदेश की प्रति मिलते ही सारा दस्तावेज गाजीपुर एसपी को भेजकर जमीन कुर्क कराने की कार्रवाई सुनिश्चित कराने की तैयारी कर दी है। 
गाजीपुर व मऊ में दर्ज हैं कई मुकदमे 
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला वार्ड नंबर 9, यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद जनपद -गाजीपुर के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से जमीन क्रय की है। आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर जो मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है, उस जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी किया। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए है। अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी एवं  थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
शासन की मंशा पर चल रहा अभियान 
कुर्क की जाने वाली जमीन अफशा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य  किया जा रहा है, जो अवैध कार्यो में लिप्त है एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है। जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्यवाही की जाएगी।
 



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