मऊ में नामांकन कक्ष में पांच को ही प्रवेश की अनुमति

03 May 2024

- नामांकन प्रक्रिया के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

मऊ : लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 7 मई को अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन की अंतिम तारीख 14 मई है। नाम निर्देशनों की जांच हेतु 15 मई निर्धारित है, जबकि नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 17 मई है।

मतदान का दिनांक 1 जून एवं मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। नामांकन प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्याशी नामांकन कक्ष से 100 मीटर की दूरी तक अधिकतम तीन गाड़ियों से आ सकेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की पार्टी को एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय एवं अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों हेतु 10 प्रस्तावक होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित अधिकतम पांच लोग प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन हेतु जुलूस के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी और 10-10 गाड़ियों के बीच में कम से कम 100 मी की दूरी का फासला रखना होगा।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन कक्ष में किसी प्रकार का शस्त्र ले जाना पूर्णत प्रतिबंधित है। इसके अलावा मोबाइल भी नामांकन कक्ष के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व नया बैंक अकाउंट अवश्य खुलवा लेने को कहा। सार्वजनिक अवकाश एवं द्वितीय शनिवार तथा रविवार को नामांकन नहीं होंगे। सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 25000 जमानत राशि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों हेतु 12500 जमानत राशि आयोग द्वारा निर्धारित है।

एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा अस्थाई कार्यालय खोलने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निग ऑफिसर से पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक है। बैठक के दौरान उन्होंने किसी भी कार्यक्रम की अनुमति हेतु सुविधा पोर्टल पर 48 घंटा पूर्व आवेदन करने को कहा, जिससे कार्यक्रमों की अनुमति समय से मिल सके। इसके अलावा सुविधा पोर्टल से प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं तथा फीस भी जमा कर सकते हैं। नामांकन के दौरान जुलूस निकालने हेतु पूर्व में अनुमति लेने तथा आधी सड़क को खाली रखना होगा।  जुलूस में बच्चों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रतिनिधियों को पूर्ण पत्रों के साथ ही नामांकन हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने तथा सहयोग करने का अनुरोध किया जिससे लोकसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी प्रतिनिधियों से आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता हेतु निर्देशों का अवश्य पालन करने तथा किसी भी कार्यक्रम आदि के प्रयोजन हेतु पूर्व में अनुमति लेने को कहा इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, उप जिलाधिकारी सुमित कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री सहित विभिन्न राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं अन्य दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



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