मुख्तार अंसारी के घर व ससुराल में बजी डुगडुगी 

26 Jul 2022

-फरार बीवी व दो सालों की तलाश, घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा
-दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में सभी चल रहे फरार
-गिरफ्त में न आने या न्यायालय में हाजिर न होने पर अब होगी कुर्की  

बुलंद आवाज ब्यूरो
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मऊ :
सलाखों में कैद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के घर व ससुराल में मंगलवार को डुगडुगी बजी। गाजीपुर जिले के युसूफपुर मुहम्मदाबाद में धमकी मऊ पुलिस ने मुख्तार की बीवी आफसा अंसारी व दो सालों की तलाश में दबिश दी। तीनों मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहे हैं। पुलिस की दबिश में तीनों नहीं मिले। इसके बाद उनकी फरारी की उद्घोषणा करते हुए उनके घरों पर न्यायालय से जारी धारा 82 के तहत कुर्की की चेतावनी नोटिस चस्पा की गई। यह भी चेताया कि गिरफ्त में न आने या न्यायालय परिसर में हाजिर न होने पर अदालत के आदेश पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस ने इन आरोपियों के दिखते ही लोगों से सूचना देने की अपील की। भरोसा दिया कि सूचना देने वाले का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा। 
तहसीलदार ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट 
पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने बताया कि मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट दक्षिण टोला थाने में पंजीकृत है। इसमें आरोपित आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा तथा अनवर शहजाद फरार चले रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि थाना दक्षिणटोला पर वर्ष 2020 में तत्कालीन तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्तव ने तहरीर दी थी। ग्रामसभा रैनी में एससी/एसटी के लोगों की 33 एयर जमीन कब्जा करने व सरकारी सम्पत्ति एफसीआई गोदाम को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इसकी कीमत लाखों में थी। तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने मु0अ0सं0 129/20 धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 भादवि व धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति अधिनिमय का अभियोग दर्ज किया।
गैंगस्टर एक्ट का भी दर्ज है अभियोग 
तहसीदार द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल रजा, अनवर शहजाद व रविन्द्र नरायण सिंह, जाकिर हसैन उर्फ विक्की आरोपित किये गये थे। विवेचना के बाद 21 अक्टूबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय मेंं पुलिस ने प्रेषित कर दिया था। पुनः उसी थाना दक्षिणटोला पर इन आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0 20/22 धारा (3)1 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। इसमें रविन्द्र नरायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। 
आफसा की अपील हो चुकी है खारिज 
उक्त पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को क्वेश कराने के लिए आफसा अंसारी व अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गयी थी। उस अपील को न्यायालय ने विगत नौ मई 2022 को खारिज कर दिया। इसके बाद न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी का वारंटी जारी किया गया था। एसपी ने बताया कि दक्षिण टोला थानाध्यक्ष अनिल चंद्र तिवारी के नेतृत्व में शहर कोतवाली व सरायलखंसी पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु गाजीपुर में उनके निवास पर गई थी। 
फरारी की आम लोगों को दी जानकारी 
आरोपी अपने घर पर नहीं मिले। पुलिस न्यायालय से धारा 82 सीआरपीसी के तहत जारी कुर्की की नोटिस भी लेकर गई थी। उसे आरोपियों के घरों पर चस्पा किया। डुगडुगी बजाकर आरोपियों के फरारी की आम लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से उनके दिखने पर पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई। एसपी ने कहा कि आरोपी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही करते हैं तो अदालत के आदेश पर धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। 

विधायक बेटे की भी तलाश
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लखनऊ के महानगर थाने में फर्जी असलहा लेने के दर्ज मुकदमे में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ भी वारंट जारी है। पुलिस को विधायक को सरेंडर की नोटिस भी दी जा चुकी है। न्यायालय के आदेश की उनके द्वारा लगातार अवहेलना की जा रही है। विधायक की भी तलाश जारी है। गिरफ्त में न आने या फिर न्यायालय में सरेंडर न करने पर अब्बास की भी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 
 



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