पलीगढ़ में महिलाओं को पढ़ाया कानून का पाठ

25 Oct 2021

-पैनल अधिवक्ता निर्मला यादव ने छेड़ रखी है जागरूकता की मुहिम

बुलंद आवाज ब्यूरो
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मऊ : दीवानी कचहरी की रिमांड अधिवक्ता निर्मला यादव गांव-गांव लोगों को उनके कानूनी अधिकार बता रही हैं। पुलिस से बेवजह न डरने का जज्बा भर रहीं हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में रिमांड अधिवक्ता होने के नाते वह पुलिस से रिलेटेड कानून में नागरिकों को मिले अधिकार का बोध करा रहीं हैं। जागरूकता मुहिम के तहत वह रविवार को पलीगढ़ गांव में महिलाओं के बीच पहुंचीं। उन्हें कानूनी अधिकार का पाठ पढ़ाया।
आधी आबादी को बताये यह अधिकार
-पुलिस यदि किसी को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार है।
-गिरफ्तारी के 24 घंटे में पुलिस को उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रावधान है।
-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क विधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
-अर्थ के अभाव से जूझ रहे व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा मुकदमे की पैरवी के लिये निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा।
-मुकदमे हेतु दस्तावेज की प्राप्ति व ड्राफ्टिंग के साथ ही अन्य प्रकार के अनुपंगी व्यय भी दिया जाएगा।
-हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील या जमानत के प्रकरण में पेपर बुक व दस्तावेज के अनुवाद का खर्च मिलेगा।



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