जाटों को नहीं मिलेगा आरक्षण

22 Jul 2015

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाट आरक्षण पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। केंद्र ने कोर्ट से अपील की थी कि वो जाटों को ओबीसी कोटे से बाहर किए जाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे।

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नारिमन की पीठ ने ने मांग ठुकराते हुए कहा कि यह मुद्दा पहले ही तय किया जा चुका है और उस फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। इसी के साथ जाटों की केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 17 मार्च को जाटों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। उस अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने 9 राज्यों बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर जिला और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जाटों को केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण दिया था। केंद्र की पिछली यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को दरकिनार कर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 4 मार्च 2014 को अधिसूचना जारी कर 9 राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल कर लिया था।



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