जेएनयू प्रकरण : वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

18 Feb 2016

-पुलिस कमिश्नर के जमानत का विरोध न करने के बयान पर अधिवक्ता की दलील को बताया बेवजह, दी सख्त हिदायत

बुलंद आवाज ब्यूरो
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नई दिल्ली : देश विरोधी नारेबाजी के मामले में जेल से पेशी पर लाए जाने के दौरान बुधवार को जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाली हाउस कोर्ट में वकीलों द्वारा की गई पिटाई का मामला तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए गुरुवार को सुनवाई किया। कोर्ट ने कन्हैया का विरोध करने वाले वकीलों को फटकार लगाई। आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी।
सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा कन्हैया की जमानत का विरोध न करने का बयान उचित नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक दलील देकर कोर्ट को गुमराह करने और हालात को बिगाड़ने की कोशिश न की जाय। यहां सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट के बवाल के बाद कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हुए संकट पर सुनवाई की गयी। उधर दिल्ली बार एसोसिएशन ने वकीलों द्वारा पत्रकारों की पिटाई किए जाने की निंदा की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कन्हैया और अन्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद कन्हैया कुमार को धकियाने के मामले में अज्ञात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जिस आरोपी पर मुकदमा दर्ज है वह आंखों पर धूपी चश्मा लगाए था। वह पहले से ही अदालत कक्ष में बैठा था। कन्हैया को पेशी पर लाए जाने के बाद वह उठा और धकियाते हुए बाहर चला गया।



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